देहरादून पुलिस की हिरासत में पीआरडी जवान की मौत, जिला युवा कल्याण विभाग में था तैनात, जानिए पूरा मामला

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थाना रायपुर

आज दिनांक 28.03.2026 को समय 15.15 बजे एमडीटी के माध्यम से थाना रायपुर पर सूचना प्राप्त हुयी कि लाडपुर स्थित महादेव फ्यूल पैट्रोल पंप पर एक व्यक्ति द्वारा पेट्रोल भराने के बाद पैसे नहीं दिये जा रहे हैं जो कि नशे शराब में धुत है और कर्मचारियों से बद्तमीजी व झगडा किया जा रहा है, जिस पर चीता कर्मचारी मौके पर पहुचें जिनके द्वारा उक्त व्यक्ति को समझाने का प्रयास किया गया किन्तु उक्त व्यक्ति नशे शराब में कुछ सुनने समझने के लिए तैयार नहीं था जिसके बाद चीता कर्मगण द्वारा उक्त व्यक्ति को उसके वाहन सहित थाने लाया गया जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम सुनील रतूड़ी पुत्र शिवानन्द रतूड़ी निवासी 10 पीआरडी कालोनी तपोवन रोड़ देहरादून उम्र 45 वर्ष बामुश्किल बताया, जिसका एल्कोहल मीटर पर फूक मराकर सांस परीक्षण करने पर रिजल्ट 231.6 mg/100ml पाया गया, जिस पर उक्त व्यक्ति द्वारा नशे शराब में धुत होकर वाहन चलाने के जुर्म धारा 185/207 एमवी एक्ट में गिरफ्तार कर कार्यालय में बैठाया गया था, जिसके द्वारा कार्यालय में बहुत हंगामा किये जाने पर तथा बार-बार उठकर बाहर जाने पर काफी समझाने के बावजूद भी नहीं माना इस बीच इसके परिचित के थाना पहुंचने पर उनको बताया कि आप लोग इस व्यक्ति की जमानत पर घर ले जाओ जिसके जमानत लेने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया और बिना कुछ बताये थाने से वापस चला गया। सुनील रतूड़ी द्वारा कार्यालय में हंगामा शोर शराबा किये जाने तथा कार्य में व्यवधान की वजह से उक्त गिरफ्तार अभियुक्त को बाद जामा तलाशी के हवालात मे दाखिल किया गया। थोड़ी देर बाद निगरानी ड्यूटी में नियुक्त हे0का0 द्वारा थाना हवालात में निरूद्ध अभियुक्त सुनील रतूडी पुत्र शिवानन्द रतूडी नि0 10 पीआरडी कालोनी तपोवन रोड देहरादून उम्र- 45 अन्तर्गत धारा – 185/207 एम0वी0 एक्ट को चैक किया गया तो सुनील रतूडी उपरोक्त बेहोश हालात में मिला जिसे तत्काल हवालात मर्दाना से बाहर निकालकर थानाध्यक्ष मय हमराही कर्मियों द्वारा तत्काल उपचार कराने हेतु कोरोनेशन अस्पताल देहरादून लाया गया । चिकित्सालय में लाने पर चिकित्सकों द्वारा अभियुक्त सुनील रतूड़ी को मृत घोषित किया गया। घटना की सूचना पर तत्काल उच्चअधिकारी मौके पर पहुंचे, परिजनों को सूचित किया गया है, मृतक का पंचायतनामा मजिस्ट्रेट द्वारा भरा जाएगा व उक्त प्रकरण की जुड़िशल/मजिस्ट्रेट जांच की जाएगी। मृतक के शव का पोस्टमार्टम डॉक्टर के पैनल द्वारा कराया जाएगा जिसकी पूर्ण वीडियोग्राफी की जाएगी।


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