लाभार्थी को मनरेगा लाभ से वंचित करने पर ग्राम विकास अधिकारी पर की बड़ी कार्रवाई

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टिहरी गढ़वाल

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल नितिका खण्डेलवाल ने पात्र लाभार्थी को मनरेगा योजना का लाभ न दिए जाने के मामले में गंभीर लापरवाही बरतने पर तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी मकान लाल पठोई के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए आर्थिक दण्ड अधिरोपित किया है।

जिलाधिकारी द्वारा कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व में दिए गए जांच निर्देशों के क्रम में खण्ड विकास अधिकारी, जौनपुर द्वारा 11 मार्च 2026 को प्रस्तुत आख्या तथा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी द्वारा 08 फरवरी 2026 को प्रस्तुत प्रत्यावेदन के परीक्षण में यह तथ्य प्रकाश में आया कि मंजू देवी पत्नी बुद्धि सिंह के आवास निर्माण हेतु 09 फरवरी 2023 को जारी कार्यादेश में स्पष्ट रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 95 कार्य दिवस का लाभ प्रदान किए जाने तथा आवास निर्माण में कन्वर्जेन्स सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही, प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रावधानों के अनुसार आवास सॉफ्टवेयर में वर्क कोड जनरेट होते ही मनरेगा सॉफ्टवेयर में स्वतः वर्क कोड जनरेट हो जाता है, जिसके लिए पृथक आदेश की आवश्यकता नहीं होती है।

इसके बावजूद संबंधित ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रावधानों की जानकारी होने के बाद भी लाभार्थी को मनरेगा के तहत अनुमन्य लाभ प्रदान करने हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। फलस्वरूप, पात्र लाभार्थी को आर्थिक लाभ से वंचित रहना पड़ा, जो संबंधित अधिकारी की शासकीय कार्यों के प्रति गंभीर लापरवाही को दर्शाता है।

उक्त प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी मकान लाल पठोई (वर्तमान तैनाती विकासखण्ड थौलधार) पर 95 मानव दिवस के समतुल्य ₹20,235/- (मजदूरी दर ₹213 प्रति दिवस के आधार पर) का दण्ड अधिरोपित किया गया है।
जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी, थौलधार को निर्देशित किया है कि संबंधित अधिकारी से उक्त धनराशि की वसूली सुनिश्चित करते हुए 15 दिवस के भीतर अनुपालन आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए ।

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टिहरी गढ़वाल
जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई प्रथम अविनाश कुमार सैनी के वेतन रोकने के दिये निर्देश

जिलाधिकारी नितिका खंडेलवाल ने अधिशासी अभियंता पीएमजीएसवाई प्रथम अविनाश कुमार सैनी के वेतन रोकने के दिये निर्देश । साथ ही शासन से उचित कार्यवाही हेतु पत्र भी प्रेषित किया गया।

बता दे की जिलाधिकारी द्वारा 09 अप्रैल 2026 को विकास खण्ड घनसाली के अन्तर्गत गेंवाली गांव का भ्रमण किया । भ्रमण के दौरान गेंवाली गांव को जोड़ने वाले पुल जो विगत 02 वर्षों में कार्य प्रगति अत्यधिक न्यून पायी गयी । सम्बन्धित द्वारा विगत 02 वर्षों में कोई भी ठोस कदम न उठाने पर आज सोमवार को जिलाधिकारी ने कड़ा रुख अपनाते हुए सम्बन्धित अधिकारी का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए ।

बता दें कि जिलाधिकारी द्वारा माह-सितम्बर, 2025 में घनसाली क्षेत्र भ्रमण के दौरान गेंवाली गांव पुल के निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया गया, तथा अविनाश कुमार सैनी, अधिशासी अभियन्ता, पीएमजीएसवाई को उक्त कार्य का प्रभावी अनुश्रवण करने के निर्देश दिये गये थे। इसके क्रम में अविनाश कुमार सैनी द्वारा पुल का निर्माण कार्य माह-दिसम्बर, 2025 तक पूर्ण किये जाने का आश्वासन दिया गया था, किन्तु आतिथि तक भी कार्य की स्थिति अत्यन्त न्यून मौके पर पायी गयी। जिससे स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा कभी भी मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण नहीं किया गया और न ही सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी है। अविनाश कुमार सैनी द्वारा राजकीय कार्यों के सम्पादन में लापरवाही की गयी है, जिस हेतु इन्हें समय-समय पर सचेत किया गया इसके बावजूद भी इनके द्वारा अपनी कार्यशैली में कोई सुधार नहीं किया गया ।


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