रोड कटिंग के बाद सड़कों का गुणवत्तापूर्ण रेस्टोरेशन सुनिश्चित करें: सचिव लोनिवि

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देहरादून, दिनांक 19 मार्च 2026

सचिव, लोक निर्माण विभाग पंकज पाण्डेय ने आज जिलाधिकारी सविन बंसल एवं जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ शहर में रोड कटिंग उपरांत मार्गों के रेस्टोरेशन कार्यों का व्यापक निरीक्षण किया।
सचिव लोनिवि द्वारा प्रातः 06 बजे से विभिन्न प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के अंतर्गत दिलाराम चौक, हाथी बड़कला, साई मंदिर, नागल रोड, कैनाल रोड, धोरण, आईटी पार्क, लक्ष्मी रोड, कृषाली चौक, सहस्त्रधारा रोड, कर्जन रोड, मोहिनी रोड, धर्मपुर चौक, चंचल डेरी, फुव्वारा चौक, रिस्पना पुल, दून विश्वविद्यालय क्षेत्र, सपेरा बस्ती, बंगाली कोठी, एनएच हरिद्वार बाईपास, आईएसबीटी, शिमला बाईपास चौक, निरंजनपुर सब्जी मंडी, कमला पैलेस, बल्लीवाला चौक, बल्लूपुर चौक, किशननगर चौक, यमुना कॉलोनी, बिंदाल पुल सहित विभिन्न क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान सचिव लोनिवि ने कहा कि मा0 मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि निर्माण कार्यों के कारण आमजन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए तथा सभी कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण किए जाएं।
निरीक्षण में अधिकांश स्थानों पर सड़क रेस्टोरेशन कार्य संतोषजनक पाया गया, किन्तु कुछ स्थानों पर समुचित पुनर्स्थापन नहीं किया गया था तथा मलबा सड़कों पर पाया गया, जिससे आवागमन में बाधा उत्पन्न होने की संभावना है। इस पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि रोड कटिंग की अनुमति देते समय जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित शर्तों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। साथ ही कार्य पूर्ण होने के उपरांत मार्गों का तत्काल एवं गुणवत्तापूर्ण रेस्टोरेशन एवं मलबे का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि रोड कटिंग के दौरान निर्धारित समयसीमा एवं शर्तों का अनुपालन न करने वाली कार्यदायी संस्थाओं/एजेंसियों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की क्यूआरटी को निर्देशित किया गया कि ऐसे कार्यों की सतत निगरानी रखी जाए तथा जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि जनहित एवं विकास कार्यों के लिए रोड कटिंग की अनुमतियां निर्धारित मानकों एवं समयसीमा के तहत दी जाती हैं। इसके अनुपालन हेतु रोड कटिंग समिति का गठन किया गया है। मा0 मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कार्यदायी संस्थाओं/एजेंसियों को एक समय में 2 से 3 स्थानों पर ही रोड कटिंग की अनुमति दी जाएगी तथा 15 से 21 दिन के भीतर कार्य पूर्ण करने के उपरांत ही नए कार्यों की अनुमति प्रदान की जाएगी। इसके लिए संबंधित एजेंसियों से शपथ पत्र भी लिया गया है।
निरीक्षण के दौरान नगर मजिस्ट्रेट प्रत्युष सिंह, उप जिलाधिकारी हरिगिरि, उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, अधीक्षण अभियंता लोनिवि मुकेश परमार, अधिशासी अभियंता ओपी सिंह सहित संबंधित विभागों एवं एजेंसियों के अधिकारी उपस्थित रहे।


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