समयबद्ध सेवा प्रदान करना सर्वोच्च प्राथमिकता: अपर जिलाधिकारी के सख्त निर्देश

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उत्तरकाशी 15 नवम्बर 2025

जिलाधिकारी प्रशांत आर्य के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी मुक्ता मिश्र ने वर्चुअल माध्यम से अधिकारियों की बैठक लेते हुए उत्तराखंड सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के तहत अधिसूचित सेवाओं से संबंधित लंबित प्रकरणों की अद्यतन समीक्षा की।

अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि समयबद्ध सेवा प्रदान करना शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है ऐसे में संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि लंबित मामलों के निस्तारण में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा से अधिक विलंब पाए जाने पर संबंधित कार्मिकों की जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम नागरिकों को त्वरित व पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण माध्यम है, इसलिए प्रत्येक अधिकारी संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने सभी विभागों को नियमित रूप से पोर्टल पर लंबित प्रकरणों को अपडेट करने तथा जन शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने के निर्देश भी दिए।


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