त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन–2025 की प्रक्रिया प्रारम्भ

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जनपद हरिद्वार को छोड़कर सभी जनपदों में लागू

देहरादून, 10 नवम्बर।
राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड ने त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन–2025 की प्रक्रिया प्रारम्भ करने की घोषणा की है। आयोग द्वारा 11 नवम्बर, 2025 को अधिसूचना जारी की जाएगी। यह निर्वाचन राज्य के सभी जनपदों में संपन्न होगा, जनपद हरिद्वार को छोड़कर।


मुख्य तिथियाँ और कार्यक्रम:

अधिसूचना जारी होने की तिथि: 11 नवम्बर, 2025

नाम-निर्देशन पत्र भरने की तिथि:
11 नवम्बर से 13 नवम्बर, 2025 तक (कार्यालय समय में)

नाम-निर्देशन पत्रों की जांच:
14 नवम्बर, 2025 को अपराह्न 3:00 बजे तक

नाम वापसी की अंतिम तिथि:
14 नवम्बर, 2025 को अपराह्न 5:00 बजे तक

मतदान की तिथि:
20 नवम्बर, 2025 को प्रातः 8:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक


निर्वाचन से संबंधित पद:

सदस्य ग्राम पंचायत

प्रधान ग्राम पंचायत

सदस्य क्षेत्र पंचायत

सदस्य जिला पंचायत


नाम-निर्देशन पत्रों की बिक्री एवं जमा संबंधित विकास खण्ड मुख्यालयों अथवा जिला पंचायत मुख्यालयों पर निर्वाचन अधिकारियों की देखरेख में की जाएगी।

राज्य निर्वाचन आयोग ने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन की पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।


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